प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (pradhanmantri kisan mandhan yojna) में किसान को मिलेगा 3000 रूपए पेंशन



प्रधानमत्री द्वारा किसानो के लिए एक कल्याणकारी योजना का सुभारम्भ झारखण्ड के  राची से 12 सितम्बर 2019 को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना(PM-KMY ) आरम्भ किया गया।

 इस योजना के तहत 60 वर्ष से ऊपर के किसान को 3000 हजार पेंशन प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 5 करोड़ किसान इसके दायरे  आएंगे।

 इस योजना के द्वारा लघु और सीमांत किसानो की जीवन सुरक्षित होगा।  यह योजना देश के लघु और सीमांत किसानो के लिए लाया गया है।

विषयवस्तु -
1 किसान मानधन योजना क्या है ?
2 किन किसानो को मिलेगा लाभ
3   आवेदन कैसे करें
4 किनको इसका लाभ नहीं मिलेगा

1. किसान मानधन योजना क्या है ?

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानो की सामाजिक सुरक्षा और कवच के रूप में प्रधानमंत्री किसमें मानधन योजना का प्रारम्भ किया।

 ये आजादी के बाद पहली बार है जब किसानो के लिए पेंशन योजना लागु किया गया।
इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष तक के किसान इसका लाभ ले सकते है।  जिसके लिए किसानो को 55 रूपये से लेकर 200 रूपए प्रति माह जमा करना होगा।

 इस योजना का लाभ किसान के 60 साल पूर्ण होने के बाद 3000 तीन हजार रुपये प्रति माह  पेंशन के रूप में प्राप्त होगा।  इस तरह उनका बुढ़ापा सुरक्षित हो जायेगा।

2. किन किसानो को मिलेगा  इस योजना का लाभ -

प्रधानमंत्री किसान मानधन योना (PMKMY ) देश के 5 करोड़ किसानो को लाभ पहुचायेगा।  इस योजना के तहत देश के लघु और सीमांत किसानो लाभ पहुंचाया जायेगा।

 वे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि है।  और जिनका उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष तक है।  वो ही इस योजना का लाभ ले सकते है।

इसके लिए किसानो को 55 से 200 रुपए तक की राशि प्रतिमाह 60 वर्ष की आयु तक देना होगा इसके बाद 60 वर्ष से प्रतिमाह पेंशन के रूप में  3000 हजार रूपए प्रदान किया जायेगा।

 इस योजना में यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी को 1500 रूपये पेंशन के रूप में दिया जायेगा।

3.आवेदन कैसे करें -

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आवेदन करना ऑनलाइन प्रक्रिया इसके लिए किसान नजदीकी CSC (सी.एस.सी ) सेंटर जाकर करा सकते है।

 इसके लिए आप https://maandhan.in/ इस website में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज - 

  • आवेदन के लिए आधारकार्ड ,खतौनी खसरा नंबर, बैंक पासबुक, दो पासपोर्ट साइज फोटो   महत्वपूर्ण दस्तावेज है और  अपनी मोबाइल नम्बर जरूर रखें।  
  • आवेदन कार्य पूर्ण   होने पर आवेदन नंबर  लें। 
किन किसानो को इसका लाभ नहीं मिलेगा -

  •  राष्ट्रिय पेंसन योजना  ,राज्य बिमा योजना , स्किम कर्मचारी भविष्यनिधि स्किम , (cpfo)एवं अन्य  सुरक्षा के दायरे  आने वाले लघु एवं सीमांत किसान 
  •  जिसने प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना(PMSYMY ) लेनेवाले किसान को इसका लाभ  नहीं होगा। 
  • वे किसान जिसने श्रम व रोजगार मत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए विकल्प चुना हो।  
  • अच्छे आर्थिक  स्थिति वाले किसान को नहीं दिया दिया जायेगा और जो शासकीय सेवानिवृत कर्मचारी अधिकारी को नहीं होगा। 
 अन्य महत्वपूर्ण जानकारी -
प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा तीन वर्षों के लिए 10774 करोड़ रुपये  प्रावधान रखा है।

 ये योजना केंद्रसरकार और भारतीय जीवन बिमा निगम द्वारा संयुक्त रुप संचालित है।

इस योजना के तहत किसान को प्रतिमाह प्रीमियम का आधा पैसा देना होगा और आधा पैसा केंद्र सरकार द्वारा प्रीमियम के रूप में दिया जाएगा।
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