प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना -



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नमस्कार साथियों इस आर्टिकल में हम आपको किसानों  लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा  प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)योजना  का सुभारम्भ किया गया।  जिसमे प्रधान मंत्री द्वारा किसानों की खता में डायरेक्ट 2000 -2000 रुपए  के तिमाही क़िस्त के रूप में  सालाना 6000 रूपए दिया जाना है।अधिक जानकारी के लिए pmkisan.gov.in  पर जाकर देख सकते है।
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प्रधान मंत्री किसान सम्मान  निधि  क्या है ?-
प्रधान मंत्री द्वारा लघु और सीमांत  को जिसके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि भूमि है। तो प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि प्रति वर्ष 6000 रूपए दिए जायेंगे।प्रधानमत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सममन निधि (PM-KISAN )  योजना प्रारम्भ किया।
इस योजना के माध्यम से प्रधान मंत्री द्वारा किसानो को आर्थिक मदत पहुंचना।
योजना का उद्देश्य   -

  • लघु और सीमांत किसानों  प्रत्यक्ष रूप से आय सम्बन्धी सहायता  करने का योजना है जिसमे किसान (PM KIASAN)को वित्तीय वर्ष में राशि जारी किया गया है।
  •  यह योजना किसानो की जरुरत और अन्य निवेश के लिए सहायता राशि प्रदान करना है।  
  • यह योजना उन्हें साहूकारों से बचाएगी और  कृषि कार्य की आधुनिकरण से जोड़ेगी जिससे उन्नत खेती की जा सके। 
परिवारों का परिभाषा - 
 ऐसा परिवार जिसमे पति पत्नी के साथ  अवयस्क बच्चे हो और राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशो के भू अभिलेखों में 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि न हो।
पात्र परिवार - 
2015-16 में कृषि गणना किया गया था।इसी के आधार पर 2018-19 के लघु एवं सीमांत किसानो की अनुमान प्राप्त की गयी।  वर्ष 2018-19 में लघु और सीमांत किसानो की भू-जोतों की संख्या 13.15 करोड़ है।
वित्तीय आवश्यकता  -
यह योजना पूर्ण रूप से केंद्र शासन का योजना है। जिसकी प्रत्येक चार माह की क़िस्त 25 हजार करोड़ आएगा जो सालाना 75 हजार करोड़ रूपए केंद्र सरकार द्वारा किसानो को प्रदान किया जायेगा।
2018-19 में 20 हजार करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है।  और 2019 -20 में इसे बढाकर 75 हजार करोड़ किया जाएगा।
किसान परिवार को सहायता - 
सभी लघु और सीमांत किसान को 6000 रुपये सालाना दिए जायेंगे जो 2000 -2000 रुपये के तीन क़िस्त में प्रदान किया जाएगा। 4 -4  माह में एक क़िस्त प्रदान किया जाएगा।
 पहला क़िस्त पात्र परिवारों के खाते में ०१.१२.२०१८ से ३१.०३.2019 तक पहुंच जायेगा।
पात्र किसानो का चयन राज्य और केंद्रशासित प्रदेश स्वम करेगा।
योजना का क्रियान्वयन - 

  1. कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के अधीन एक परियोजना प्रबंधन इकाई स्थपित किया जाएगा।  
  2. यह इकाई एक मुख्य अधिशासित अधिकारी (CEO)के अंडर रहकर कार्य करेगी।  और योजना के प्रचार प्रसार का व्यापक इंतजाम भी करेगी। 
  3. यही स्थिति जिला और राज्य में भी इसी प्रकार का नुसरण किया जाएगा।  
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