छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की संख्या लगभग 33 प्रतिशत है। और यहां ४२ प्रकार के जनजाति यहाँ निवास करते है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र के लिए कुल १३ जिलों को किया गया है। साथियों आज हम जानेगे की अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है?किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है ? संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है? अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित कर सकता है ?छत्तीसगढ़ में कितने अनुसूचित क्षेत्र है?
अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है ?
भारतीय संविधान के धारा 244 (1) की पांचवीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 (1) के आधार पर "अनुसूचित क्षेत्र" घोषित राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी कर किया जा सकता है।इसे राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य राजयपाल के सलाह पर ही उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के घोषित कर सकता। है।
पांचवी अनुसूची के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। इसके लिए निम्न मापदंड होने अनिवार्य है। सबसे पहले जनजाति की सांख्या अधिकता (प्रधानता)होनी चाहिए। क्षेत्र की सघनता एवं उनका उचित आकर होना चाहिए। एक व्यवहार्य प्रशासनिक इकाई (जिला या ब्लॉक) हो सकता है। उस क्षेत्र का आर्थिक विकास उसके पडोसी क्षेत्र से कम हो या आर्थिक रूप से पिछड़ेपन हो।
किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है ?
आप उपरोक्त में पढ़ चुके है की भारत के संविधान के 5 वी अनुसूची के आधार पर किसी क्षेत्र को राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। इसके लिए उस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसँख्या की प्रधानता होनी चाहिए। साथ ही उस क्षेत्र को आर्थिक रूप से पिछड़ापन होना अनिवार्य हैं।
संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है?
आप सभी को ज्ञात हो की भारत की संविधान दुनिया का सबसे बढ़ा लिखित संविधान है। इसमें सभी क्षत्रों को अलग अलग विभाजित किया गया है। इसमें पहले 8 अनुसूची थी जो अब इनकी संख्या 12 हो गयी है। इसके पांचवे अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र के लिए प्रावधान है। पांचवी अनुसूची द्वारा उस वर्तमान राज्यपाल के सलाह पर उस राज्य के विशेष क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है।
अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित कर सकता है ?
राज्य में किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोसित करने अधिकार संविधान के आधार पर दिए गए अनुसूची 8 के धारा के आधार पर उस राज्य के राजयपाल के अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जा सकता है। यदि उस क्षेत्र में रहने वाले निवासरत लोग उपरोक्त में गयी नियम तहत निवासरत। हो
छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित क्षेत्र -
छत्तीसगढ़ में कुल 14 जिला अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते है जिसमे उत्तरीय छत्तीसगढ़ का जिला सरगुजा ,कोरिया ,बलरामपुर ,सूरजपुर ,जशपुर ,कोरबा, गौरेला पेंड्रा मरवाही एवं मुख्यतः दक्षिणी क्षेत्र केबस्तर दंतेवाड़ा ,बीजापुर नारायणपुर,सुकमा कोंडागांव ,कांकेर और जिला आते है। वही 6 जिलों को आंशिक रूप से समिल किया गया है जिसके कुछ विकासखंड को भी अनुसूचित क्षेत्र में रखा गया है। जैसे बिलासपुर ,राजनांदगाव ,बालोद ,रायगढ़ ,गरियाबंद ,धमतरी ,छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र का कुल भू भाग - 60.58 प्रतिशत है।